इंदौर. मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुए चर्चित बल्लाकांड मामले पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. एमपी एमएलए कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय सहित 9 लोगों को इस केस से बरी कर दिया है. बता दें कि करीब 5 साल पहले एमजी रोड पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया था. आकाश विजयवर्गीय पर बल्ले से निगम के अफसर पर हमला करना का आरोप था.
बल्लाकांड पर विशेष न्यायालय ने आकाश विजयवर्गीय सहित सभी आरोपियों को बरी किया है. साक्ष्यों के अभाव और फरियादी के बयान पर आकाश विजयवर्गीय को कोर्ट ने दोषमुक्त किया है. दरअसल, कोर्ट के सामने फरियादी निगम अधिकारी धीरेंद्र बायस अपने बयान से पलट गए थे. इस यू टर्न बयान के बाद कोर्ट ने आकाश विजयवर्गीय को सभी आरोपों से बरी कर दिया.
बता दें कि बल्ले से पिटाई के मामले में 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी. आकाश विजयवर्गीय को इस मामले में जेल भी जाना पड़ा था. दरअसल, 26 जून 2019 को जर्जर मकान पर कार्रवाई के दौरान यह घटना हुई थी. 5 साल कोर्ट में मामला चला. अब विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायधीश देव कुमार ने इस केस में फैसला सुनाया है.
FIRST PUBLISHED : September 9, 2024, 18:00 IST