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इंदौर-भोपाल में नया नियम, सरकारी आदेश से कहीं खुशी कहीं गम, बार-पब की होगी ऐसी मॉनिटरिंग

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इंदौर: मध्य प्रदेश की जनता के लिए नया फरमान जारी हो गया है, जिसके बाद कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल बन गया है. दरअसल, अब यहां देर रात तक शराब नहीं मिल सकेगी, यानी अब प्रदेश के रेस्टोरेंट और पब पर पुलिस का पहरा होगा. राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अन्य शहरों में रात 12 बजे के बाद बार, रेस्टोरेंट और शराब दुकानें नहीं खुलेंगी.

इंदौर में भी कलेक्टर ने आदेश जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. कहा कि रात 12 के बाद कोई शराब दुकान, बार या रेस्टोरेंट खुला मिले तो प्रशासन उसका लाइसेंस रद्द करेगा. साथ ही दुकानदार के खिलाफ भी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. इंदौर में रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी. इसके लिए सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस आबकारी विभाग को दिया गया है.

डीएम ने दिए ये आदेश
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बार और रेस्टोरेंट की निगरानी के लिए आबकारी विभाग को निर्देशित किया कि विभाग सीसीटीवी कैमरों की मदद से बार-रेस्टोरेंट के खुलने और बंद होने के समय की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे. इसके लिए बारों में कैमरे स्थापित कर उनका एक्सेस आबकारी नियंत्रण कक्ष पर उपलब्ध कराया गया है. वहीं, भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने यह आदेश आबकारी अधिनियम के तहत जारी किया है, जिसमें ग्राहक के लिए रात 11.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया और आम लोगों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं. जिस पर संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया गया है.

कड़ाई से लागू हों नियम
दरअसल, इंदौर और भोपाल में देर रात तक बार, रेस्टोरेंट और शराब दुकानें खुलने से आए दिन विवाद होते रहते हैं. पुलिस और समाचारों में भी यह मामले सुर्खियों में रहते हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने आबकारी विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए आदेशित किया है. कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा कि शहर में देर रात तक खुलने वाले बार और रेस्टोरेंट को सील कर कानूनी कार्रवाई करें. साथ ही उनके लाइसेंस निलंबित करने के प्रस्ताव संबंधित अधिकारी के पास भेजें. पिछले दिनों उन्होंने सभी एसडीएम को भी इसके लिए निर्देशित किया था. अब एसडीएम के साथ आबकारी अमला भी शराब दुकान, बार, रेस्टोरेंट और होटलों पर कार्रवाई करेगा.

Tags: Bhopal news, Indore news, Local18



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