रांची. अगर आप किराए के मकान में रहते हैं या फिर रेंट के घर में कोई व्यावसायिक काम करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही जरूरी खबर है, क्योंकि अब रेंट पर रहने वाले लोगों को भी 18% जीएसटी टैक्स चुकाना होगा. जैसे आपको पता है कि अब हर चीज में जीएसटी जोड़कर ही बिल बनते हैं, लेकिन अब किराएदार के किराए पर भी 18% जीएसटी लगेगा.
झारखंड की राजधानी रांची के चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रशांत सिन्हा (प्रशांत अकाउंटेंट के संचालक व 10 वर्षों से अधिक का अनुभव) ने लोकल 18 को बताया कि पिछले साल ही 47 वें जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यह नियम बनाया गया था कि अब किराएदारों को भी 18% जीएसटी टैक्स चुकाने होंगे, लेकिन इसकी भी कुछ शर्ते हैं.
इन लोगों को नहीं चुकाना पड़ेगा जीएसटी
प्रशांत सिन्हा ने बताया कि 18% जीएसटी किराएदार को चुकाना पड़ेंगा, लेकिन अगर वह किराएदार रेंट पर रहता है और अपने मकान को निजी तौर पर इस्तेमाल करता है तो उन्हें जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर वह अपने किराये के मकान को व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल करता है और साथ ही उसका व्यवसाय जीएसटी रजिस्टर्ड है तो फिर उसे 18% जीएसटी टैक्स देना होगा.
किराए के मकान को पर्सनल इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए यह राहत की बात है, लेकिन व्यावसायिक तौर पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 18% तो लगेगा, लेकिन, उन टैक्स को आप रिटर्न क्लेम भी कर सकते हैं. यानी टैक्स भी आपको क्लेम करने पर वापस मिल जाएगा, इसलिए इससे किराएदारों को कोई अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं.
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FIRST PUBLISHED : May 22, 2024, 15:11 IST