राजगढ़/राहुल विजय. एमपी के राजगढ़ से विवाह का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां खिलचीपुर के सोमवारीया में एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह किया जा रहा था. यह जानकर डीएम के होश उड़ गए. बिना देरी किए कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, महिला बाल विकास अधिकारी सुनीता यादव, वन स्टॉप सेंटर, खिलचीपुर थाना, अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी को विवाह पर स्थल पर जाने का निर्देश देते हैं. जिसके बाद टीम लेकर अधिकारी वहां पहुंचते हैं और बालिका के माता-पिता से बात करते हैं, जिसमें बालिका नाबालिक पाई जाती है.
इसके बाद टीम नाबालिग लड़की के माता-पिता को समझाते हैं कि बाल-विवाह अपराध है, अगर ऐसा करेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी. माता-पिता को बताया गया कि आप विवाह 18 वर्ष की होने पर ही करें. वहीं बताया जा रहा है कि दो बहनें हैं और दोनों अभी बालिग नहीं है. दिनांक 28.11.2024 को खिलचीपुर के छोटा मेला ग्राउंड में अहिरवार समाज द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है.
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इस सम्मेलन में लगभग 67 जोड़ों का विवाह किया जाना सुनिश्चित किया गया है. इस संबंध में अध्यक्ष को बुलाया गया और उन्हें भी समझाया गया कि आपके सम्मेलन में एक भी बाल विवाह नहीं होना चाहिए. यह आपकी जिम्मेदारी है. इसके साथ ही समस्त जोड़ों के आयु संबंधी प्रमाण पत्र अंकसूची या रजिस्टर होने पर ही जोड़े विवाह हेतु पात्र होंगे, अन्यथा आपके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाना निश्चित है.
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साथ ही अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जारी अनुमति पत्र उपरांत ही सम्मेलन हो सकेगा. अभी भी लगभग 43 जोड़ों के केवल आधार कार्ड है जिन्हें मान्य नहीं किया जा सकता है. दस्तावेजों की जांच की जा रही है. वन स्टॉप सेंटर परामर्शदाता कविता वर्मा द्वारा पंचनामा तैयार किया गया और बताया कि बाल विवाह अपराध है, किसी भी स्थिति में बाल विवाह मान्य नहीं है. उक्त करवाही में महिला बाल विकास सुपरवाइज संतोष चौहान, वन स्टॉप सेंटर, थाना प्रभारी विवेक शर्मा, अहिंसा वेलफेयर से मनीष दांगी, निकिता दीदी, दुबे उपस्थित रहे.
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FIRST PUBLISHED : November 24, 2024, 23:52 IST