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बेंगलुरु के टेक इंजीनियर अतुल सुभाष का 4 साल का बेटा दादी नहीं, अपनी मां निकिता सिंहानिया के पास रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बड़ा फैसला सुनाया है.
इंजीनियर अतुल सुभाष के बेटे की कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि 4 साल का बेटा अपनी मां निकिता सिंहानिया के पास रहेगा. इसके साथ ही अदालत ने अतुल सुभाष की मां अंजू देवी की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने पोते की कस्टडी देने की मांग की थी. इससे पहले जज बीवी नागरत्ना ने कहा था कि दादी अंजू देवी शायद उस बच्चे के लिए अजनबी थीं, उन्हें वह ठीक से पहचान भी नहीं पाता था.
निकिता सिंहानिया पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अतुल सुभाष ने खुदकुशी कर ली थी. ये भी कहा था कि मेरे बेटे की कस्टडी मेरी मां को दे दी जाए. इसी दावे के आधार पर अतुल सुभाष की मां अंजू देवी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थीं और अपने पोते को कस्टडी में देने की मांग कर रही थीं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी को नामंजूर कर दिया. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने यह बड़ा फैसला सुनाया.
New Delhi,New Delhi,Delhi
January 20, 2025, 18:50 IST