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दुर्घटना दावे के तहत बिहार का पहला मामला सुलझा, 10 लाख रुपए पर हुआ समझौता

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गया : मोटरवाहन दुर्घटना में मृत व्याक्ति के आश्रित को जल्द से जल्द मुआवजा मिले इसके लिए मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है. बिहार में कुल सात न्यायाधिकरण का गठन हुआ जिसमें मगध प्रमंडल के गया जिले में बिहार का पहले मुकदमे की सुलह हुई और उसका भुगतान किया गया. आवेदिका उषा देवी को दस लाख रुपये का भुगतान चेक द्वारा किया गया.

गौरतलब हो कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल एक विशेष अदालत है जहां मोटर दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले मामले से निपटती है जिसमें पीड़ित या मृतक के आश्रित, वाहन के मालिक, चालक और संबंधित बीमा कंपनी के खिलाफ मुआवजे की मांग करते हैं.

इस मामले में मृतक उत्तम पंडित की पत्नी आवेदिका देवी, जो गया जिले के टनकुप्पा थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं. वह अपने वकील उपेंद्र प्रसाद के साथा उपस्थित हुईं. वही विपक्षी कंपनी के वकील उमाशंकर बीमा कंपनी की ओर से मामले में उपस्थित हुए. इस दौरान दोनों पक्षों में 10 लाख रुपए पर सुलह हुई. बीमा कंपनी के वकील ने 10 लाख रुपए का चेक कोर्ट को सौंप दिया. कोर्ट ने यह चेक मृतक की पत्नी को उपलब्ध करवाया.

गौरतलब हो कि गया में इसी वर्ष मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए आयुक्त कार्यालय परिसर में मोटर दुर्घटना प्राधिकरण की स्थापना की गई है. इसके खुलने से मगध प्रमंडल क्षेत्र के पांच जिला गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और नवादा के लोगों को एक्सीडेंट क्लेम के लिए परेशान नहीं होना पड रहा है.

यहां दुर्घटना से संबंधित मामले सुने जा रहे हैं एवं उन्हें पटना की ओर न जाकर यही न्याय प्राप्त हो रहा है. इसके पूर्व एक अन्य वाद में भी गाड़ी मालिक द्वारा पाँच लाख रूपये का भुगतान सुलह के आधार पर आवेदिका को दिया गया था. न्यायाधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह एवं सचिव आकाश एवं कर्मचारी की उपस्थिति में आज भुगतान के बाद मामले को समाप्त किया गया.

Tags: Bihar News, Gaya news



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