नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व प्रोबेशनर आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. पूजा खेडकर पर यूपीएससी आवेदन में ‘गलत जानकारी देने और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने’ का आरोप है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा भी रद्द कर दी. जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि पहली नजर में उनके खिलाफ मजबूत मामला बनता है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि पूजा खेडकर वंचित समूहों के लिए दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं हैं. जिसका लाभ वह अपने दस्तावेजों में जालसाजी करके उठा रही हैं.
कोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी हरकतें सिस्टम में हेरफेर करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थीं. दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उन्हें अग्रिम जमानत दी जाती है तो जांच प्रभावित होगी. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यूपीएससी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है. उसने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने न केवल संवैधानिक संस्था के साथ बल्कि पूरे देश के साथ धोखाधड़ी की है.
FIRST PUBLISHED : December 23, 2024, 15:44 IST