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मुर्गे के साथ छेड़छाड़ करने या उसे मारने पर कितने साल की सजा? यूपी का यह मामला चौंका देगा

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कौशांबी. यूपी के कौशांबी जिले में एक युवक की मुर्गे से प्रेम का अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां मुर्गे को मारने को लेकर बवाल मचा हुआ है. मामला इतना बढ़ गया कि मुर्गे का मालिक पुलिस स्टेशन पहुंच गया है. बताते चलें जो पालतू जीव-जंतू होते हैं, जिसकी कीमत 50 रुपए से अधिक हो, उसकी हत्या करना या उसके साथ किसी तरह से छेड़छाड़ करना धारा 429 के तहत कानूनी अपराध है. इसमें आरोपी को पांच साल तक की सजा का प्रावधान है.

दरअसल, युवक का मुर्गा उसके पड़ोसी के घूर पर चरने के लिए चला गया था. जिससे नाराज पड़ोसी घनश्याम ने उसके मुर्गे को ईंट से पीट-पीटकर मार डाला. जिसके बाद शिवराम अपने मुर्गे की डेडबॉडी लेकर थाने पहुंचा और थानेदार से बोला साहब मेरे पड़ोसी घनश्याम ने मेरे मुर्गे की हत्या कर दी है. मैं उसके खिलाफ शिकायत लेकर आया हूं, मेरी रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी घनश्याम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

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हालांकि पुलिस ने शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना पिपरी थाना इलाके के जवई गांव की है. जानकारी के मुताबिक, जवई गांव का रहने वाला शिवराम मजदूर है. सुबह उसका मुर्गा पड़ोसी के घूर पर पंजे मारकर चर रहा था. आरोप है कि पड़ोसी घनश्याम ने ईंट से मुर्गा को मार दिया. इससे मुर्गे की मौत हो गई.

जानकारी के बाद शिवराम मौके पर पहुंचा तो मरा हुआ मुर्गा देखकर वह रोने लगा. वह इसकी शिकायत करने पड़ोसी घनश्याम के घर पहुंचा तो आरोपी ने उसे गाली-गलौज कर उसकी भी पिटाई कर दी. लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया. उधर, मृत मुर्गे को लेकर शिवराम थाने पहुंचा और आरोपी युवक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया. चौकी प्रभारी अतुल रंजन तिवारी ने बताया कि तहरीर मिली है, दूसरे पक्ष को भी चौकी बुलाया गया है. जांच कर मामले में कार्रवाई की जाएगी.

Tags: Kaushambi news, UP news



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