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मैं प्रेग्नेंट हूं,..14 की लड़की और 15 साल के लड़के का लव, क्या कहता है कानून?

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Love Affair News: मुझे पता है कि मैं नाबालिग हूं, लेकिन मेरे पेट में उसका बच्चा है, अब उसी के साथ रहना है. ये बातें उस 14 साल की लड़की ने कहीं जिसने भागकर समस्तीपुर के एक मंदिर में 15 साल के अपने प्रेमी से…और पढ़ें

हाइलाइट्स

  • नाबालिग जोड़े ने गुपचुप तरीके से की शादी, लड़की हो गई गर्भवती.
  • 10वीं क्लास की छात्रा बोली- मैं प्रेगन्नेंट हूं, अब प्रेमी के संग ही रहूंगी.
  • ससुराल से जाने को तैयार नहीं लड़की, क्या कहता है PCMA कानून.

मुजफ्फरपुर/प्रियांक सौरभ. बिहार के मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग और शादी से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां नाबालिग जोड़े ने पहले गुपचुप तरीके से शादी रचाई, फिर लड़की ससुराल में रहने लगी. प्रेग्नेंट भी हो गई, लेकिन अब उसके मायके से राष्ट्रीय महिला मंच की टीम के साथ उसे लेने आए तो उसने जाने से इंकार कर दिया. इसको लेकर घंटों हाईवोल्टेज ड्रामा चला. लड़की अपने प्रेमी के साथ रहने पर अडिग रही जबकि नाबालिग की मां उसे साथ ले जाने की जिद करती रही. लड़की की मां का कहना है कि उसकी बेटी के लिए लड़का ठीक नहीं है और दोनों की शादी भी नहीं हुई है. लड़की ने अपने मन से मांग में सिंदूर लगा लिया है. लड़की की मां कहती है कि उन्हें उनकी बेटी चाहिये.

पूरा मामला सिकंदरपुर क्षेत्र में रहने वाले 15 वर्षीय किशोर को 14 साल की किशोरी से जुड़ा है. इन दोनों में आते-जाते मिलने के क्रम में प्यार हो गया. लड़का एक दुकान में काम करता था, जबकि लड़की उसी रास्ते पढ़ने जाती थी. बात इस कदर आगे बढ़ी कि दोनों साथ जीने मरने की कसम लेकर घर छोड़कर समस्तीपुर भाग गए. इस बीच लड़की के परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने समस्तीपुर से लड़की को बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया.

जानकारी के अनुसार, पुलिस कार्रवाई के बाद न्यायालय में 164 के बयान में लड़की ने बताया था कि वह घर में लड़-झगड़ कर गुस्से में अपनी मौसी के घर चली गई थी. हालांकि, अंदरुनी स्तर पर उसने अपने प्रेमी के साथ उसने समस्तीपुर में चुपके से अपने प्रेमी से शादी रचा ली थी. वहीं, घर आने के बाद कुछ दिनों तक तो लड़की खामोश रही, लेकिन तकरीबन एक महीने बाद मौका पाते ही फिर से लड़के के घर भाग कर चली आई. चार महीने से लड़की का कुछ पता नहीं लगा. आरोप के अनुसार, पुलिस ने भी इस दौरान खास मदद नहीं की.

प्रेग्नेंट हूं, यहीं रहूंगी-नाबालिग लड़की
इस मामले में बताया जा रहा है कि अब जब लड़की की मां को यह पता लगा कि उनकी नाबालिग बेटी उसी लड़के के घर पर है तो वह राष्ट्रीय महिला मंच की टीम के साथ उसके प्रेमी के घर पहुंच गईं. लेकिन, इस दौरान महिला आयोग की टीम के समक्ष लड़की ने खुद को नाबालिग होने के बावजूद विवाहित बताया. लड़की ने 3 महीने का गर्भ होने की बात कहते हुए अपने तथाकथित पति के साथ उसके घर में रहने की जिद पकड़ ली. महिला कल्याण मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम सलूजा ने इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट की और पूरी कहानी बताई.

महिला कल्याण मंच क्या कह रहा?
बकौल पूनम सलूजा लड़के की मां ने कहा पहले भी जब मामला आया था तब उन्होंने लड़की को पुलिस को सुपुर्द कर दिया था. लेकिन, बाद में जब वह लौटी और बताया कि गर्भ से है तो अपने घर में आसरा दे दिया है. अगर उनके परिजन चाहें तो लड़की को ले जा सकते हैं, अन्यथा वह उसे बहू के रूप में रखने को तैयार हैं. वहीं, लड़की की मां कहती है किसी नशेड़ी को अपना दामाद नहीं बना सकती और वह न्यायालय की शरण में जाएंगीं और अपनी बेटी को हर कीमत पर अपने घर वापस ले आएंगीं.

दोबारा भाग गई थी लड़की-पुलिस
वहीं, सिकंदरपुर थाना प्रभारी रमन राज ने बताया कि ‘प्रेम-प्रसंग का मामला है. पहली बार जब लड़की अपने घर से प्रेमी संग भागी थी तो प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उसके बाद लड़की को बरामत कर कोर्ट में बयान भी दर्ज किया गया. लड़की को तब उसकी मां को सौंप दिया गया था, लेकिन आज फिर लड़की भाग कर लड़के के पास पहुंच गई है और वह अपने घर नहीं जाना चाहती है. इस बीच नाबालिग लड़का भी अपने घर में नहीं है.

क्या है बाल विवाह रोकथाम कानून?
प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट यानी पीसीएमए (PCMA) कानून 2006 में बनाया गया था. यह ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य बाल विवाहों पर अंकुश लगाना और इसमें शामिल लोगों को सजा दिलाना है. इस कानून के तहत लड़की की शादी की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की 21 साल होनी चाहिए. बाल विवाह अवैध है, लेकिन यह अमान्य नहीं है. हालांकि, बाल विवाह पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है. कोर्ट बाल विवाह को रोकने के लिए आदेश जारी कर सकता है. खास बात यह है कि पीसीएमए के तहत अपराध गैर जमानती होता है.

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