जालोर. राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अनुजा निगम ने राष्ट्रीय निगम ऋण योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी है. इस योजना के तहत पात्र वर्गों को स्वरोजगार के लिए रियायती दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा. अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक राजीव कुमार सुथार ने बताया कि इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के 60, जनजाति वर्ग के 20, अन्य पिछड़ा वर्ग के 20, दिव्यांगों को 17 और सफाई कर्मचारी वर्ग के 30 व्यक्तियों को लोन उपलब्ध कराने का प्रावधान है. यह ऋण स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों के लिए दिया जाएगा, ताकि वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके.
इस योजना के तहत विभिन्न व्यवसायों के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा. इनमें कम्प्यूटर सेंटर, जूते की दुकान, मिट्टी के बर्तन, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत, प्लंबिंग, मोबाइल फोन मरम्मत, खाद-बीज दुकान, फोटो कॉपियर, स्टेशनरी की दुकान, नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, लुहारी कार्य, किराणा दुकान, हस्तशिल्प और दस्तकारी के सामान की दुकान, सिलाई, डेयरी, पिको कशीदाकारी, और रेडीमेड वस्त्रों की दुकान जैसे कार्य शामिल हैं. इसके अतिरिक्त मिट्टी के बर्तन बनाने और अन्य स्वरोजगार के कार्यों के लिए भी ऋण का प्रावधान है.
आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य
लोन आवेदन के लिए पात्रता में आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना, उसकी आयु 18 से 60 साल के बीच होना, और संबंधित पात्र वर्ग का होना आवश्यक है. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र 4 पेज वाला, राशन कार्ड/बीपीएल राशन कार्ड, और जन आधार से लिंक बैंक खाता शामिल हैं. इच्छुक व्यक्ति ई-मित्र या अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से अनुजा निगम पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. यह योजना समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है. आवेदन की प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है, जिससे आवेदकों को आसानी होगी.
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FIRST PUBLISHED : December 12, 2024, 18:07 IST