Homeदेशलड़की ने किया ऐसा डांस, हिल गया कलेक्ट्रेट, Video देख DM...

लड़की ने किया ऐसा डांस, हिल गया कलेक्ट्रेट, Video देख DM भी रह गई भौंचक

-


ग्वालियर. रील्स बनाने के शौकीन लोग अब सरकारी संस्थानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं. ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर बनाई गई रील इंस्टा आईडी पर पोस्ट हुई है. इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने कलेक्टर से शिकायत की है. सामाजिक कार्यकर्ता आकाश बरुआ ने शिकायत करते हुए बताया कि ग्वालियर कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर एक युवती नाचते हुए रील बना रही है. ये रील GWALIOR MEMES इंस्टा ID से पोस्ट हुई है. रील्स में ग्वालियर की निगेटिव ब्रांडिंग हो रही है. आपत्तिजनल रील से शहर की छवि नकारात्मक होती है. लिहाजा इस मामले में कलेक्ट्रेट में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है.

रील वीडियो फोटोग्राफी के लिए कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने बड़ा आदेश जारी किया है. आदेश ऐतिहासिक इमारत, रेलवे स्टैंड, बस स्टैंड, सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थल और पार्कों में रील बनाना प्रतिबंध कलेक्टर की बिना अनुमति के इन स्थानों पर रील, वीडियो, फोटोग्राफी प्रतिबंध कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने एक तरफा आदेश जारी किया है. ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर BNS 2023 की धारा 223 और साइबर एक्ट के तहत केस दर्ज होगा. बता दें, युवती के द्वारा रील्स बनाने के बाद कलेक्ट्रेट ने ये बड़ा फैसला लिया है.

MP की बड़ी यूनिवर्सिटी आरजीपीवी को 100 करोड़ रुपये का नोटिस, जानें क्या चाहता है इनकम टैक्स विभाग

कलेक्ट्रेट पर बनी इस रील्स के बाद बवाल मचने के चलते एक तरफा आदेश ये संभवतया भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद किसी कलेक्टर का पहला आदेश है, जिसमें आम लोगों के लिए ऐतिहासिक स्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, सरकारी दफ्तरों सहित अन्य जगह बिना अनुमति के रील्स, वीडियो फोटोग्राफी प्रतिबंधित की गई है. नए भारतीय न्याय संहिता की धारा 162(2) के तहत कलेक्टर को एक पक्षीय आदेश देने का हक है.





Source link

Related articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
spot_img

Latest posts