बुलंदशहर. उत्तर प्रदेश की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बेटे को 60 वर्षीय मां से रेप के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हैरान कर देने वाला केस बुलंदशहर का है. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वरुण मोहित निगम ने आबिद को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. 51,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
सरकारी वकील विजय शर्मा ने बताया, ‘आज माननीय कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. मैंने अपनी पेशेवर जिंदगी में इस तरह का केस नहीं देखा. साक्ष्य के दौरान पीड़िता ने अदालत के सामने रोते हुए 20 बार एक ही बात दोहराई और कहा कि उसके बेटे ने उसका रेप किया है. उसका बेटा हैवान है. घटना 16 जनवरी 2023 की है. कोर्ट ने 20 माह के भीतर केस का फैसला सुनाया है.’
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पीड़िता के मुताबिक, ‘पति की मौत के बाद बेटा चाहता था कि मैं उसकी बीवी की तरह रहूं.’
शर्मा ने केस की जानकारी देते हुए बताया, ‘अभियुक्त आबिद अपनी मां को चारा लेने के बहाने खेत में ले गया था. वहां ले जाकर खेत में अपनी मां के साथ रेप किया. आज माननीय न्यायालय ने अभियुक्त आबिद को आजीवन कारावास और 51 हजार के आर्थिक दंड के साथ सजा सुनाई है. 376 के केस में पीड़िता के बयान ही पर्याप्त हैं.
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आबिद के छोटे भाई यूसुफ ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. मां ने उससे अपना दर्द बयां किया था. यूसुफ का कहना था, ‘जम मेरी मां खेत से लौटी तो मुझे घटना के बारे में बताया. हमने पहले परिवार के स्तर पर मामले का निपटारा करने का प्रयास किया लेकिन आबिद मेरी मां को पत्नी की तरह साथ रहने के लिए धमकाने लगा. इसके बाद मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई.’
पुलिस ने 21 जनवरी को रेप का केस दर्ज किया था और 22 जनवरी को आबिद को गिरफ्तार किया गया था.
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FIRST PUBLISHED : September 24, 2024, 19:21 IST