पटना. बिहार की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर DGP विनय कुमार ने अलग-अलग केस का अनुसंधान करने वाले आईओ (IO) के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं. दरअसल डीजीपी विनय कुमार ने IO (Investing Officer) के मूल्यांकन की व्यवस्था तय करने का निर्देश दिया है. समय पर सही कार्रवाई और ठीक ढंग अनुसंधान नहीं करने पर अब सिर्फ आईओ के ऊपर निलंबन की तलवार नहीं चलेगी, बल्कि उनका प्रमोशन भी अटकेगा.
दरअसल किसी भी केस के बेहतर अनुसंधान को लेकर डीजीपी विनय कुमार ने कई बिंदुओं पर काम करने का निर्देश दिया है. डीजीपी ने सही ढंग से कार्रवाई को लेकर IG, DIG से लेकर SP स्तर के अधिकारियों को निर्देश का अनुपालन करवाने को लेकर पत्र लिखा है. डीजीपी ने खासतौर पर केस का अनुसंधान करने वाले IO को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं. डीजीपी ने IO (Investing Officer) के मूल्यांकन की व्यवस्था तय करने का निर्देश जारी किया है.
DGP ने दिए ये अहम निर्देश
बिहार पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार IO के कार्य का मूल्यांकन अब तीन स्तर पर होगा इसकी रिपोर्ट मुख्यालय तक को भेजी जायेगी. क्राइम कंट्रोल और बेहतर पुलिसिंग को लेकर DGP ने सभी बिंदुओं पर कार्रवाई के लिए अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी है. DGP ने वरीय अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और साक्ष्य जुटाने पर नजर रखने की हिदायत दी है. पुलिस के अनुसंधान पर ही पीड़ित को त्वरित न्याय मिलेगा और अपराधियों को कोर्ट से सजा होगी. उन्होंने अपने निर्देश में कहा कि यदि अनुसंधान की गुणवत्ता ठीक नहीं रही तो अपराधी कोर्ट में इसका लाभ उठायेंगे. बेल पर रहते हुए अवांछित गतिविधियों में शामिल हो रहे अपराधियों की जमानत तत्काल रद्द कराई जाए. अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए कुर्की जब्ती व संपत्ति अटैचमेंट की कार्रवाई हो.
अपडेट करें गुंडा रजिस्टर
DGP ने कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर उन्होंने गुंडा रजिस्टर को अपडेट करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि गृहभेदन के डॉग स्क्वायड से घटनास्थल की जांच जरूर करवाए. जमादार से एसपी स्तर के अधिकारी पेट्रोलिंग को प्राथमिकता से करें. वहीं उन्होंने अपने निर्देश में कहा कि वरीय अधिकारी थानों का निरीक्षण करते हुए सुदूर क्षेत्रों में जनता दरबार लगाएंगे. इसके साथ ही डीजीपी ने कहा कि थानेदार, इंस्पेक्टर, SDPO और SP अपराध की मासिक समीक्षा बैठक कर कार्यशैली को और बेहतर करने का काम करें.
Tags: Bihar police, Patna Police
FIRST PUBLISHED : December 27, 2024, 17:03 IST