चंडीगढ़. अग्निवीर को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार ने पुलिस और माइनिंग गार्ड में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसद तक आरक्षण देने की घोषणा की है. हरियाणा की सैनी सरकार ने इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों के लिए एक और बड़ी घोषणा की है. उन्होंने ऐलान किया कि अग्निवीर के तौर पर आर्म्ड फोर्सेज में सेवा दे चुके जवानों बिना ब्याज के 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा. बता दें कि इससे पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पूर्व अग्निवीरों को 10 परसेंट तक आरक्षण देने का फैसला किया गया था. इसी क्रम में अब भाजपा शासित हरियाणा सरकार ने भी पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है.
हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है. इससे अग्निपथ योजना के तहत बतौर अग्निवीर अपनी सेवाएं देने वाले युवाओं को काफी राहत मिलेगी. हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसद तक आरक्षण देने का फैसला लिया है. खासकर प्रदेश की पुलिस सेवा और माइनिंग गार्ड में पूर्व अग्निवीरों को काफी लाभ मिलने की संभावना है. बता दें कि पूर्व अग्निवीरों के भविष्य और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, ऐसे में नायब सिंह सैनी की सरकार की ओर से लिए गए फैसले के बाद आलोचकों को जवाब मिल सकता है.
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बिना ब्याज लोन और आर्म्स लाइसेंस
हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक और बड़ी घोषणा की है. प्रदेश सरकार पूर्व अग्निवीरों को 5 लाख रुपये तक का लोन देने का ऐलान किया है. खास बात यह है कि इस लोन के लिए पूर्व अग्निवीरों को कोई ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा. यह लोन पूरी तरह से इंट्रेस्ट फ्री होगा. पूर्व अग्निवीर सरकारी लोन लेकर चाहें तो अपना कामकाज भी शुरू कर सकते हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का भरण-पोषण भी अच्छी तरह से कर सकें. साथ ही पूर्व अग्निवीरों को आर्म्स लाइसेंस भी दिया जाएगा.
क्या बोले हरियाणा के सीएम सैनी?
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस अग्निविर को लेकर दुष्प्रचार कर रही है. इस योजना के माध्यम से हमारे पास स्किल युवा तैयार होता है. 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री की तरफ से अग्निवीर योजना शुरू की गई थी. इसके तहत अगले 4 वर्ष के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है. अग्निवीर में सेवाएं दे चुके ऐसे युवाओं को हरियाणा सरकार कॉन्स्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, एसपीओ आदि में 10 प्रतिशत आरक्षण देगी. इसके साथ ही ग्रुप B और C में अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी. पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष की होगी. हरियाणा सरकार ने ग्रुप बी में एक प्रतिशत और ग्रुप सी में 5 प्रतिशत हॉरिजोंटल आरक्षण देगी.
FIRST PUBLISHED : July 17, 2024, 15:56 IST