बस्ती/ उन्नाव. बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य में कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होगा. सर्वोच्च अदालत 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा. इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इधर, सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के दो मंत्रियों ने भी इस पर अपनी बात रखी है. उन्होंने बताया है कि इस मामले में योगी सरकार क्या करने जा रही है.
दरअसल बुलडोजर एक्शन संबंधी उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही हैं, जिसमें कुछ मामलों को चुनौती दी गई है. इन मामलों में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. यह कहा गया है कि सरकार ने बदले की भावना के तहत कार्रवाई की है. ऐसे मामलों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसका यह आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइनों, जलाशयों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा. यानी सड़क, फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई अतिक्रमण करता है तो राज्य सरकार बुलडोजर एक्शन ले सकती है.
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उन्नाव में मंत्री ने किया साफ, सही व्यक्ति का मकान नहीं गिराता बुलडोजर
यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बुलडोजर किसी सही व्यक्ति का मकान नहीं गिराता है. मंत्री धर्मपाल सिंह ने दावा करते हुए कहा कि बुलडोजर कार्रवाई उन पर होती है जो माफियागिरी करके, किसी की जमीनों पर कब्जा करके या सरकारी जमीनों पर कब्जा करके इमारत खड़ी कर दी गई हो, वो धराशाई होती है.
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बस्ती में प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने बताया, सरकार क्या करेगी
बस्ती के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि डॉक्टर भीम राव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के तहत जो भी कानून बनाए गए हैं; अगर उस दायरे में जो भी कार्रवाई आएगी, वह हमारी सरकार करेगी. संविधान के तहत उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बचाने के लिए जो भी विधि अनुसार कार्य और कार्रवाई होगी वो सरकार कर रही है.
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FIRST PUBLISHED : September 17, 2024, 23:49 IST