शिमला. हिमाचल प्रदेश में घुमने आने वाले सैलानियों से जुड़ी बड़ी खबर है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने प्रदेश सरकार को अहम सलाह दी है. प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला, मनाली सहित अन्य स्थानों पर घुमने आने वाले टूरिस्ट (Shimla Tourist) से कहा है कि वह अपनी कार और गाड़ी में डस्टबिन लेकर आए हैं. 19 जुलाई को प्रदेश हाईकोर्ट में यह मामला लगा था और इसमें कोर्ट ने प्रदेश सरकार को अहम निर्देश दिए हैं.
हिमाचल प्रदेश मे टूरिज्म को बचाने के लिए सुनवाई के दौरान हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा कि वह प्रदेश में आने वाले सैलानियो के लिए कैरी बैग जरूरी करे, ताकि सफाई बनी रहे और कूड़ा ना फैले. जस्टिस त्रिलोक चौहान और सुशील कुकरेजा की कोर्ट ने यह सुझाव दिया है. बार एंड बेंच वेबसाइट के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि सरकार को सिक्किम और गोवा की तरह टूरिज्म को लेकर उठाए गए कदमों की तरफ ध्यान देना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि सरकार को सिक्किम से भी सीखना चाहिए, जहां पर प्रदेश में दाखिल होने वाली सैलानियों की गाड़ियों में डस्टबिन रखने के आदेश दिए गए हैं.
कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणियां की है. साथ ही कोर्ट ने सरकार को सलाह दी है कि सरकार को सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सैलानियों से चार्जिस लेने चाहिए.
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ग्रीन टैक्स का ऑडिट नहीं किया-कोर्ट
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार मनाली, कुल्लू, सिस्सु और कोकसर में ग्रीन टैक्स ले रही है. लेकिन इसका ऑडिट नहीं किया गया है कि इस पैसे का इस्तेमाल सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट के लिए किया गया है या नहीं. हाईकोर्ट ने इस संबंध में सरकार से एफिडेविट दाखिल कर जवाब मांगा है. वहीं, कहा कि गोवा की तरह वेस्ट मैनेजमैंट सेटअप सरकार लगाए, ताकि कूड़े का बेहतर निस्तांतरण हो. कोर्ट ने सरकार को मुख्य टूरिस्ट स्पॉट्स के आसपास टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं.
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में साल करोड़ों की संख्या में सैलानी आते हैं. इस साल 2024 में छह महीने में प्रदेश में एक करोड़ से अधिक सैलानी आ चुके हैं. हालांकि, टूरिस्ट स्पॉट्स पर गंदगी और कूड़े की मैनेजमैंट के लिए सरकार के प्रयास नाकाफी हैं.
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FIRST PUBLISHED : July 27, 2024, 15:13 IST