NEET UG 2024: नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा दोबारा कराने से इंकार कर दिया है और कहा है कि इससे 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को दोबारा परेशानी का सामना करना होगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में पूछे गए फिजिक्स के एक विवादित सवाल पर आईआईटी के दिए गए जवाब को सही मानते हुए कहा है कि NTA इसी के आधार पर रिजल्ट घोषित करें. दो दिन से चल रही सुनवाई के दौरान नीट पेपर में पूछे गए फिजिक्स के एक सवाल को लेकर पेंच अटक गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल के सही ऑप्शन की जानकारी के लिए आईआईटी दिल्ली से रिपोर्ट मांगी थी. आज दिन में कोई की सुनवाई के दौरान इस सवाल को लेकर काफी देर तक बहस व बातचीत भी हुई. दरअसल, आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में इस सवाल के दिए गए दो ऑप्शन्स में से ऑप्शन 4 को सही बताया गया था. जिसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या विवादित सवाल के जवाब में ऑप्शन 2 का चुनाव करने वालों की निगेटिव मॉर्किंग भी होगी. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देशित किया. आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विवादित सवाल को लेकर क्या बातचीत हुई.
न हो निगेटिव मार्किंग
सुप्रीम कोर्ट में फिजिक्स के विवादित सवाल का सही जवाब मिलने पर सीजीआई ने कहा कि इस सवाल के लिए दिए गए ऑप्शंस में 4 ही सही ऑप्शन है. सीजीआई ने कहा कि चलिए हम मान लेते हैं कि पूरी परीक्षा नहीं रद्द करते, लेकिन क्या होगा जब हम कहें कि ऑप्शन 4 ही सही उत्तर होगा. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि, लेकिन किसी ने अगर ऑप्शन 2 लिखा है, तो उसके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होगी?’ जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उचित है लेकिन न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि ऐसा पैटर्न न बन जाए कि हर सवाल पर याचिका दाखिल न होने लगे।’
IIT दिल्ली के जवाब को माना सही
सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी के दिए गए सही जवाब को सही मानते हुए कहा है कि NTA इसी के आधार पर रिजल्ट घोषित करें. कोर्ट ने कहा कि हम आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं और उसके उत्तर के हिसाब से एनईईटी यूजी परिणाम की फिर रिजल्ट जारी करे और विकल्प 4 प्रश्न का एकमात्र सही उत्तर माना जाए. SC ने कहा कि किसी को NEET रिजल्ट को लेकर अपनी शिक़ायत है, वो HC जा सकते है.
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FIRST PUBLISHED : July 23, 2024, 18:09 IST