झुंझुनूं . मवेशी पालकों के लिए राज्य सरकार की तरफ से खुशखबरी है. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक 12 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं. चयनित पशुपालक को 40 हजार तक का फ्री बीमा मिलेगा. इसके लिए पशुपालक घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं.
एक वर्ष के लिए किया जाएगा बीमा
योजना में चयनित पशुपालक अधिकतम 2 दुधारू पशु (गाय, भैंस अथवा दोनों)/10 बकरी/10 भेड़/1 उष्ट्र वंश के पशु का फ्री बीमा करा सकता है. यह बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो किसी अन्य योजना के तहत बीमित नहीं हो. यह बीमा एक वर्ष के लिए किया जाएगा.
अधिकतम 40 हजार रुपए का भुगतान
पशु की मृत्यु होने पर पशु के बीमित मूल्य या अधिकतम 40 हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा. योजना में प्रदेश के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक, लखपति दीदी योजना लाभार्थी तथा लॉटरी द्वारा चयनित जनाधार कार्ड धारक पशुपालक शामिल हैं.
एसएमएम के माध्यम से मिल रहा बीमा पॉलिसी लिंक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा ) द्वारा चयनित पशुपालकों के पशुओं का बीमा कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत / राजस्व ग्राम के लिए तिथि वार कार्यक्रम की सूचना पशुपालकों को एसएमएस या अन्य माध्यम से दी जा रही है. बीमा प्रक्रिया के बाद पशुपालक को मोबाइल पर एसएमएम के माध्यम से बीमा पॉलिसी का लिंक दिया जा रहा है.
पशुपालक मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल पर करें आवेदन
आवेदन करने वाले पशुपालक जनाधार कार्ड, आवेदक पशुपालक एवं पशु के साथ फोटो, पशु/पशुओं के टैग नंबर, आवेदक का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, जाति प्रमाण पत्र, गोपाल कार्ड / लखपति दीदी कार्ड (यदि कोई अन्य हो तो) के साथ बीमा विभाग द्वारा तैयार सॉटवेयर पर पशुपालक मोबाइल ऐप/वेब पोर्टल पर आवेदन कर पंजीकरण करा सकते हैं.
अनिवार्य है बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग
योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति के पशुपालकों के लिए क्रमशः 16 और 12 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है. बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है. पशुओं के बीमा के लिए गाय की उम्र 3 से 12 वर्ष और भैंस की 4 से 12 वर्ष होनी चाहिए. इसी प्रकार बकरी और भेड़ की उम्र 1 से 6 वर्ष जबकि ऊंट की उम्र 2 से 15 वर्ष होनी चाहिए.
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FIRST PUBLISHED : January 5, 2025, 19:02 IST