विरार में फर्जी डॉक्टर का भंडाफोड़,बिना डिग्री चला रहा था क्लिनिक

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Vasai-Virar
17 जुलाई 2026, 04:43 PM
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विरार में फर्जी डॉक्टर का भंडाफोड़,बिना डिग्री चला रहा था क्लिनिक
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विरार में फर्जी डॉक्टर का भंडाफोड़,बिना डिग्री चला रहा था क्लिनिक

विरार में फर्जी डॉक्टर का भंडाफोड़,बिना डिग्री चला रहा था क्लिनिक

(मयंक रावत)

विरार:गुप्तरार शहर महानगरपालिका (वीवीएमसी) के स्वास्थ्य विभाग ने विरार पश्चिम के बोलिंज क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध मेडिकल डिग्री के क्लिनिक संचालित कर मरीजों का इलाज कर रहे एक कथित फर्जी डॉक्टर का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान क्लिनिक से बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाएं, एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शन, सिरप, टैबलेट, आईवी फ्लूइड समेत अन्य चिकित्सकीय सामग्री जब्त की गई।

गुप्त सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी

स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि बोलिंज इलाके में एक व्यक्ति बिना मान्य चिकित्सकीय योग्यता और आवश्यक अनुमति के क्लिनिक चलाकर मरीजों का उपचार कर रहा है। सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने क्लिनिक का निरीक्षण किया।

न मेडिकल डिग्री, न वैध पंजीकरण

जांच में सामने आया कि आरोपी के पास एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करने के लिए न तो वैध मेडिकल डिग्री थी और न ही अधिकृत पंजीकरण। इसके बावजूद वह मरीजों की जांच कर दवाइयां दे रहा था और इंजेक्शन सहित अन्य उपचार भी कर रहा था।

भारी मात्रा में दवाइयां और मेडिकल सामग्री जब्त

कार्रवाई के दौरान मौके से एलोपैथिक दवाएं, एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शन, सिरप, टैबलेट, आईवी फ्लूइड सहित अन्य चिकित्सकीय सामग्री बरामद की गई। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सामान जब्त कर पंचनामा तैयार किया।

बोलिंज पुलिस ने दर्ज किया मामला

स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर बोलिंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी कब से अवैध रूप से क्लिनिक चला रहा था और अब तक कितने मरीजों का इलाज कर चुका है।

स्वास्थ्य विभाग की नागरिकों से अपील

स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी डॉक्टर से उपचार कराने से पहले उसकी शैक्षणिक योग्यता, मेडिकल पंजीकरण संख्या और क्लिनिक की वैधता की जांच अवश्य करें। किसी भी संदिग्ध या फर्जी चिकित्सक की जानकारी तत्काल स्वास्थ्य विभाग या निकटतम पुलिस स्टेशन को दें।

बिना पंजीकरण चिकित्सा करना गंभीर अपराध

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध पंजीकरण के चिकित्सा व्यवसाय करना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ आगे भी कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।