नायगांव में 68.42 गुंठा जमीन घोटाले का मामला, फर्जी मालिक बनाकर रजिस्ट्री,4 नामजद समेत अन्य पर FIR आधार-पैन कार्ड फर्जी बनाकर करोड़ों की जमीन बेचने का आरोप

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02 जुलाई 2026, 05:22 PM
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नायगांव में 68.42 गुंठा जमीन घोटाले का मामला, फर्जी मालिक बनाकर रजिस्ट्री,4 नामजद समेत अन्य पर FIR  आधार-पैन कार्ड फर्जी बनाकर करोड़ों की जमीन बेचने का आरोप
मुख्य बिंदु:

नायगांव में 68.42 गुंठा जमीन घोटाले का मामला, फर्जी मालिक बनाकर रजिस्ट्री,4 नामजद समेत अन्य पर FIR

आधार-पैन कार्ड फर्जी बनाकर करोड़ों की जमीन बेचने का आरोप

नायगांव में 68.42 गुंठा जमीन घोटाले का मामला, फर्जी मालिक बनाकर रजिस्ट्री,4 नामजद समेत अन्य पर FIR

आधार-पैन कार्ड फर्जी बनाकर करोड़ों की जमीन बेचने का आरोप

सवांददाता:मयंक रावत

वसई: नायगांव पूर्व में 68.42 गुंठा जमीन के कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीन के वास्तविक मालिक के नाम से फर्जी आधार और पैन कार्ड तैयार कर उनकी जगह हमशक्ल व्यक्ति को उप-पंजीयक कार्यालय में पेश किया गया और जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। इसके बाद जमीन बेचने के साथ वहां अवैध निर्माण कर कमरे बेचकर लाखों रुपये कमाने का आरोप लगाया गया है। मामले में नायगांव पुलिस ने चार नामजद आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, शिकायत सिटीजन ब्लॉसम को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के सचिव 71 वर्षीय ब्रायन डॉमिनिक मेनेजिस ने दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनके पास सोसायटी के प्रमोटर एवं मूल जमीन मालिक लेस्ली जॉन हेक्टर लोबो की पावर ऑफ अटॉर्नी है।

फर्जी दस्तावेज बनाकर कराई रजिस्ट्री का आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अप्रैल 2025 से जून 2026 के बीच माइकल मोजीस, सीताराम गुप्ता, सतीश तिवारी, संजय शर्मा तथा उनके अन्य साथियों ने आपराधिक साजिश रचकर लेस्ली लोबो के नाम से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड तैयार किए। इसके बाद लोबो की उम्र से मिलते-जुलते एक व्यक्ति को असली मालिक बताकर उप-पंजीयक कार्यालय में पेश किया गया और 68.42 गुंठा जमीन की कथित फर्जी रजिस्ट्री करा ली गई। शिकायत के अनुसार, रजिस्ट्री के बाद उक्त जमीन को अन्य लोगों को बेच दिया गया। आरोप है कि जमीन पर अवैध चालों का निर्माण कर गरीब और जरूरतमंद लोगों को कमरे बेचकर लाखों रुपये का आर्थिक लाभ कमाया गया।

2024 में भी दर्ज हो चुके हैं मामले

शिकायतकर्ता का दावा है कि इसी जमीन से जुड़े फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में वर्ष 2024 में भी नायगांव और वसई पुलिस थानों में अलग-अलग आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कथित फर्जीवाड़ा जारी रहा।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

नायगांव पुलिस ने 27 जून 2026 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 3(5), 318(4), 329(3), 336(2), 336(3), 338 और 340(2) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कथित फर्जीवाड़े, जमीन की बिक्री और अवैध निर्माण में और किन-किन लोगों की भूमिका रही है।